चोरी का माल खरीदने वालो पर नये कानुन के अन्तर्गत लगाई गई गंभीर धाराए
दिनांक 15.08.2024 की रात्री में कल्याणपुरा में फरियादी भारत राठौर की ज्वैलर्स की दुकान से अज्ञात बदमाशों ने चांदी की रकम व जैवरात व नगदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था व दिनांक 19.08.2024 की मध्य रात्री में कस्बा पिटोल में जगदीश बडदवाल की चांदी की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
उक्त चोरी के अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा निष्पक्ष कार्य प्रणाली पर कार्य करते हुए संगठीत अपराध करने पर दोनों अपराधों में धारा 111 (2)(ख)BNS को बढ़ाया गया है। साथ ही चोरी का माल खरीदने पर सख्त कार्यवाही करते हुए धारा 317 (4) Bns को बढ़ाया जावेगा। उक्त धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
नये कानून के अनुसार चोरी को गंभीरता से लिया गया है और उसके लिए 07 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते है कि सिर्फ चोरी करना ही नहीं, चोरी का सामान खरीदना भी एक बड़ा अपराध है । नये कानून के अनुसार सिर्फ चोरी ही नहीं, चोरी किए गए सामान को रखना, बेचना और खरीदना भी अपराध है। और इसके लिये सख्त कानुनी प्रावधान है।
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