राणापुर कस्बे से राठौड़ गली में फरियादी के घर के बाहर से दिनांक 12.09.2024 के रात्री दरमियान 21.00 बजे से 13.09.2024 के सुबह 05.15 बजे के बीच अज्ञात बदमाश फरियादी की बजाज कंपनी की पल्सर 125 सीसी की मो.सा. क्र. MP-69-ME-9147 घर के सामने लाक करके खडी की थी जिसे अज्ञात आरोपी चुराकर ले गया, एवं कस्बे से अन्य जगह महात्मा गाँधी मार्ग रानापुर से दिनांक 12.09.2024 के 21.00 बजे से 13.09.2024 के 06.00 बजे के बीच फरियादी की एक हिरो कंपनी की एचएफ डिलक्स मो.सा. क्र. MP-45-MQ-5892 को घर के सामने लाक करके रखी थी जिसे अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गये, फरियादी की सुचना पर थाना राणापुर पर पृथक पृथक अपराध क्रमांक 579/2024 धारा 303(2) बीएनएस व अपराध क्रमांक 580/2024 धारा 303(2) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त वाहन चौरी की घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा वाहन चौरीयो पर अंकुश लगाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमलाल कुर्वे, एवं एसडीओपी झाबुआ श्रीमति रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री शंकरसिहं रघुवंशी द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अलग अलग पुलिस टीम बना कर लगातार मुखबीर तंत्र मजबुत किया गया। जिस पर दिनांक 15.09.2024 को मुखबीर सुचना पर बालअपचारी से सघनता से पुछताछ करने पर पल्सर मोटर क्रमांक MP-69-ME-9147 किमती 1,20,000 रुपये व एचएफ डिलक्स मो.सा. क्र. MP-45-MQ-5892 किमती 80,000 रुपये की बरामदगी की गई ।
जप्ति कार्यवाहीः- 1. बजाज कंपनी की पल्सर मो.सा. क्र. MP-69-ME-9147 किमती 1,20,000 रुपये
2. एचएफ डिलक्स मो.सा. क्र. MP-45-MQ-5892 किमती 80,000 रुपये
सराहनीय कार्यः- उक्त सराहनीय कार्यवाही मे थाना प्रभारी राणापुर श्री शंकरसिहं रघुवंशी, उपनिरीक्षक महेश भामदरे, प्रधान आरक्षक 119 जितेन्द्र , प्रधान आरक्षक 129 भेरुसिहं , प्रधान आरक्षक 248 दिपसिहं , प्रधान आरक्षक 335 राजेन्द्र , आरक्षक 607 दिनेश , आरक्षक 208 राहुल देव, आरक्षक 471 राजेन्द्र, आरक्षक 379 विजय, आरक्षक चालक दुर्गेश एवं सायबर सेल से आरक्षक महेश व सुरेश का महत्वपुर्ण योगदान रहा ।