प्रेस नोट
दिनांक: 28.06.2025
ई-समंस/वारंट प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश महोदया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में कंट्रोल रूम झाबुआ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
*ICJS कार्यशाला के निर्देशों के पालन में किया गया आयोजन
भोपाल में आयोजित ICJS (Inter-Operable Criminal Justice System) कार्यशाला में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में आज दिनांक 28 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा सीसीटीएनएस प्रणाली अंतर्गत ई-समंस एवं ई-वारंट की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम झाबुआ पर किया गया।
इस कार्यशाला में न्यायालयीन अधिकारी/कर्मचारी, जिला चिकित्सालय अधिकारी एवं BMO, विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत सभी कोर्ट मोहर्रिर, लोक अभियोजन कार्यालय के प्रतिनिधि ने सहभागिता की। बैठक में ई-समंस/वारंट के इंद्राज, तामिली की प्रक्रिया एवं पोर्टल पर अद्यतन करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
उल्लेखनीय है कि भोपाल में आयोजित ICJS कार्यशाला में यह निर्देश प्राप्त हुए थे कि दिनांक 28 जून 2025 को प्रधान जिला न्यायाधीश के समन्वय से जिले में कार्यरत समस्त कोर्ट मोहर्रिरों को ई-समंस प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी दिशा में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
बैठक के दौरान सीसीटीएनएस प्रशिक्षक द्वारा उपस्थित मोहर्रिरों को ई-समंस एवं वारंट जारी करने, तामिली की प्रक्रिया एवं रिपोर्टिंग सिस्टम की बारीकियों को प्रायोगिक रूप में समझाया गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी कोर्ट मोहर्रिरों को निर्देशित किया कि डिजिटल न्याय प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु समयबद्ध एवं सटीक कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता व गति आए।कार्यशाला के दौरान पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:
1. एमएलसी रिपोर्टों का डिजिटलीकरण:
एमएलसी (मेडिको लीगल केस) रिपोर्ट अब CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network and Systems) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रेषित की जाए। साथ ही, जिला चिकित्सालय द्वारा Medleper सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे रिपोर्टों का निर्बाध और सुरक्षित डिजिटल आदान-प्रदान हो सके।
2. केस डायरी एवं विधिक राय की प्रक्रिया:
अभियोजन कार्यालय को भेजी जाने वाली केस डायरी की स्क्रूटनी तथा विधिक राय की प्रक्रिया अब मैन्युअल न रखी जाए, बल्कि ‘ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन की जाए, जिससे पारदर्शिता, समयबद्धता और डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित की जा सके।
उक्त कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया श्रीमती विधि सक्सेना, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पद्मविलोचन शुक्ल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ डॉ. बी.एस.बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रेमलाल कुर्वे, समस्त एसडीओपी, समस्त कोर्ट मुहर्रिर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।