अवैध धर्मांतरण के अपराध में आरोपी को पांच वर्ष की सजा।

दिनांक 05.12.2021 को फरियादी मोगा पिता हुकमा वसुनिया निवासी ग्राम पडलवा द्वारा थाना राणापुर पर अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर थाना राणापुर में अपराध क्रमांक 644/2021 धारा 10(2), 3, 5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं मामले की विवेचना उप. निरी. के. सी. सिर्वी द्वारा की गई।
फरियादी के अनुसार आरोपी रमेशचंद्र पिता मगन वसुनिया निवासी ग्राम पडलवा झाबुआ व अपने अन्य साथियों के साथ ईसाई धर्मान्तरण हेतु बनाए गए अपने चर्च में लोगो को बुलाकर सामूहिक अवैध धर्मांतरण हेतु 1000 रूपये प्रतिमाह, एक मोटरसाइकिल व परिवार के मुफ्त इलाज का लालच दिया जाता है।
उक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधीश श्री आर.के. शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी रमेश को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 10(2) में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रूपये के अर्थदंड से एवं धारा 3 में दो वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री जुवान सिंह डावर, अपर लोक अभियोजक व्दारा किया गया।
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