थांदला पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के अन्तर्गत किये डीजे जप्त
. वर्तमान में राज्य शासन द्वारा समस्त जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को आगामी कक्षा 10 वी तथा 12 वी की परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे व लॉउड स्पीकर पर आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखने के संबंध विडियो कांफ्रेस के माध्यम से पूर्व में निर्देशित किया गया ।
जिस पर कलेक्टर झाबुआ द्वारा डीजे व लॉउड स्पीकर पर आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखने के संबंध आदेश जारी किया गया था
. पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री अगम जैन द्वारा उक्त आदेश का कडाई से पालन हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था
दिनांक 19.02.2024 थाना थांदला क्षैत्र अन्तर्गत ग्राम मानपुर रोड के पास एवं ग्राम बीडमहुडीपाडा रोड के पास रात्रि में तेज ध्वनि में डीजे का संचालन होने की सूचना पर थांदला टीम द्वारा आरोपी नाहटिया पिता धारू डामोर निवासी सजेली नानिया सात एवं विनोद पिता बदिया मईडा निवासी चिकलिया के कब्जे से प्रथक प्रथक डीजे साउण्ड सिस्टम उपकरण मय वाहन के जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध प्रथक प्रथक थाना थांदला पर अपराध धारा 7/15 म0प्र0कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं 188 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया ।
उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री प्रेमलाल कुर्वे, अअपु थांदला श्री रविन्द्र राठी के मार्गदर्शन में
. थाना प्रभारी थांदला निरीक्षक राजकुमार कुंसारिया, अशरफ खान, सउनि मदनमोहन तिवारी, आरक्षक 121 शिवम, 155 दिलीप हरवाल, आरक्षक चालक 428 कुंवरसिंह की मुख्य भूमिका रही