प्रेस नोट
दिनांक 10.11.2024
यातायात पुलिस द्वारा प्रेशर हार्न, मोडाफाई सायलेंसर, ओव्हरस्पीडिंग वाहन चालको के विरूद्ध की गयी कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार
श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार
यातायात पुलिस झाबुआ द्वारा झाबुआ शहर में दो पहिया वाहन चालको विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए प्रेशर हार्न, मोडीफाई सायलेंसर, ओव्हरस्पीडिंग वाहन चालको की चैकिंग की जाकर चालान बनाये गये है एवं समझाईश देकर वाहनो को छोड़ा गया। जिले में संचालित समस्त यात्री वाहन संचालको को यह हिदायत दी जाती है कि वे अपने वाहनों में तेज आवाज करने वाले प्रेशर हार्न एवं सायलेंसर न लगाये ।
दो पहिया वाहन पर हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाये, तीन सवारी ना चलें और तेज रफ्तार से वाहन ना चलाये। गलत/अमानक नंबर प्लेट को दुरस्त करवायें।
दिनांक 10.11.2024 से पुलिस विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारिेयो को सख्त हिदायत दी जाती है कि बिना हेलमेट के वाहन ना चलाये। बिना हेलमेट पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर चालानी कार्यवाही की जायेगी।
यातायात पुलिस की चैकिंग टीम द्वारा विगत दो दिवसो में बिना हेलमेट, तेज गति से वाहन चलाने पर एवं विभिन्न धाराओं में कुल 195 चालान बनाये गये एवं समन शुल्क 81600/- वसुला गया।
आज दिनांक को कुल 03 दो पहिया वाहन चालको को यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट पहनकर वाहन चलाते पाये जाने पर उनका पोरितोषिक देकर सम्मान किया गया।
यातायात पुलिस यह अपेक्षा करती है कि झाबुआ जिले के समस्त आमजन एवं शासकीय/अशासकीय कर्मचारीगण हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन चलाये, भविष्य में बिना हेलमेट पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
झाबुआ पुलिस का सहयोग प्रदान कर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दे।

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